up newsनोटिस चस्पा करती टीम

बरेली। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भवनों में नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाया। परिषद की संयुक्त टीम ने सिविल लाइंस योजना संख्या-4 और पीलीभीत बाईपास स्थित सुरेश शर्मा नगर योजना संख्या-7 में कार्रवाई करते हुए 16 भवनों पर नोटिस चस्पा किए। संबंधित भवन स्वामियों को आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच के दौरान कई आवासीय भवनों में दुकान, मेडिकल स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी सेंटर, कोचिंग सेंटर, बुटीक, आर्किटेक्ट कार्यालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित पाए गए। परिषद ने इन सभी मामलों को भू-उपयोग नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित भवनों को चिह्नित कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दो प्रमुख आवासीय योजनाओं में हुई कार्रवाई

सिविल लाइंस योजना संख्या-4 में भवन संख्या 163, 165, 167, 227, 229, 159 और 51 पर नोटिस चस्पा किए गए। इन भवनों में दुकान, मेडिकल स्टोर, किराना दुकान, स्कूल और बुटीक संचालित मिलें। वहीं, सुरेश शर्मा नगर योजना संख्या-7 में मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, दुकानें, कार्यालय, कोचिंग सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर और आर्किटेक्ट कार्यालय संचालित पाए जाने पर संबंधित भवनों पर भी नोटिस चस्पा किए गए।

संयुक्त प्रवर्तन टीम ने चलाया अभियान

कार्रवाई निर्माण खंड रूहेलखंड-4 और मुरादाबाद वृत्त की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने की। अभियान का नेतृत्व मुरादाबाद वृत्त के अधीक्षण अभियंता पी.के. सिंह ने किया। प्रवर्तन के दौरान टीम ने संबंधित भवनों का निरीक्षण कर मौके पर ही नोटिस चस्पा किए। अधिशासी अभियंता राजेंद्र नाथ राम ने कहा कि परिषद की आवासीय कॉलोनियों में भू-उपयोग नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन आवंटियों ने आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रखी हैं, वे उन्हें तत्काल बंद कर दें। अन्यथा परिषद बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवर्तन की अगली कार्रवाई करेगी।

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