बरेली। बरेली में अवैध निर्माण और बिना मंजूरी कॉलोनी बसाने वालों पर मंगलवार को बीडीए का बुलडोजर गरजा। मिनी बाईपास के पास करीब 3000 वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनी विकसित करने की तैयारी चल रही थी। प्लॉट काटने के लिए जमीन का चिन्हांकन हो चुका था, सड़क और बाउंड्रीवाल भी बनाई जा रही थी। इसी बीच बीडीए की टीम पहुंच गई और निर्माण को ध्वस्त करा दिया।
कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। इज्जतनगर इलाके के बन्नूवाल नगर 100 फीट रोड पर भी टीम ने छापा मारा। यहां पहले से बने दो मंजिला भवन के एक हिस्से में बिना BDA की मंजूरी के कॉलम खड़े कर नया निर्माण किया जा रहा था। टीम ने मौके पर काम रुकवाकर निर्माण को सील कर दिया।
मिनी बाईपास के पास काटे जा रहे थे प्लॉट, बुलडोजर लेकर पहुंची टीम
बीडीए के मुताबिक सैदपुर हाकिंस में मिनी बाईपास के पास ललित गंगवार की ओर से करीब 3000 वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जमीन पर भूखंडों का चिन्हांकन करने के साथ सड़क और बाउंड्रीवाल का काम भी कराया जा रहा था। प्राधिकरण की जांच में कॉलोनी के विकास के लिए जरूरी स्वीकृति नहीं मिली। इसके बाद प्रवर्तन टीम मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची। सड़क, बाउंड्रीवाल समेत कॉलोनी विकसित करने के लिए किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
100 फीट रोड पर दो मंजिला भवन में चल रहा था नया निर्माण
दूसरी कार्रवाई इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बन्नूवाल नगर 100 फीट रोड पर हुई। यहां प्रभाकर मिश्रा का करीब 110 वर्ग मीटर में भूतल और प्रथम तल का भवन पहले से बना हुआ है। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे के मुताबिक इसी भवन के करीब 30 वर्ग मीटर हिस्से में भूतल पर कॉलम खड़े कर नया निर्माण किया जा रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। प्राधिकरण की स्वीकृति नहीं होने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(क) के तहत निर्माणाधीन हिस्से को सील कर दिया गया।
OSD के नेतृत्व में निकली टीम, दो ठिकानों पर एक्शन
बीडीए के विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। उनके साथ सहायक अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत साहनी और प्रवर्तन टीम मौजूद रही। एक ही दिन अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर और भवन पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद बीडीए ने साफ कर दिया है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण या प्लॉटिंग करने पर कार्रवाई जारी रहेगी।
प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो पहले जांच लें ये कागज
बीडीए ने शहर में जमीन या मकान खरीदने वालों को भी सतर्क किया है। प्राधिकरण का कहना है कि किसी कॉलोनी में प्लॉट या भवन खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका नक्शा और लेआउट बीडीए से स्वीकृत है या नहीं। बिना मंजूरी विकसित कॉलोनी या निर्माण मिलने पर उसे सील या ध्वस्त किया जा सकता है।