बरेली। बीडीए की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सैलानी रोड स्थित ‘यादगार-ए-आमद’ मैरिज हॉल को सील कर दिया। जांच में सामने आया कि मैरिज हॉल का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया था और इसके संचालन के लिए फायर विभाग की अनिवार्य एनओसी भी नहीं ली गई थी।
बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि बारादरी क्षेत्र स्थित इस मैरिज हॉल का संचालन अनस पुत्र अनीस द्वारा किया जा रहा था। यहां लंबे समय से शादी समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन निर्माण और संचालन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। जांच पूरी होने के बाद प्रवर्तन टीम ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की।
अवैध निर्माण के साथ अवैध कारोबार पर भी सख्ती
सीलिंग अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता विनोद कुमार ने किया। उनके साथ अवर अभियंता सीताराम, बीडीए की प्रवर्तन टीम और पुलिस बल मौजूद रहा। बीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि अब कार्रवाई केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिना आवश्यक स्वीकृतियों और विभागीय अनुमति के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। प्राधिकरण की टीमें ऐसे भवनों की पहचान कर रही हैं, जहां नियमों की अनदेखी कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसे मामलों में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और तेज किए जाने की तैयारी है।
संपत्ति खरीदने से पहले दस्तावेज जरूर जांचें
उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने आम लोगों से अपील की कि मकान, दुकान, प्लॉट या किसी भी व्यावसायिक भवन की खरीद से पहले उसका स्वीकृत मानचित्र, फायर एनओसी और अन्य आवश्यक अनुमति संबंधी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। बिना अनुमति बने भवनों या अवैध निर्माण में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों की जागरूकता बढ़ने से अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।