बरेली। दो कारों की इनवॉइस और बिक्री की तारीखों में कथित हेरफेर कर परिवहन विभाग की पेनाल्टी से बचने का मामला एकेसी हुंडई एजेंसी के मालिक और मैनेजर के लिए कानूनी मुश्किल बन गया है। पुलिस ने जिस प्रकरण को ‘मानवीय भूल’ मानकर फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए क्लीनचिट दे दी थी, सीजेएम कोर्ट ने उस फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने एजेंसी मालिक अल्पित अग्रवाल और मैनेजर अभिषेक जैन को धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में समन जारी कर सोमवार को तलब किया है।

2017 में खरीदी कार, RC मिलने में हुई थी कहासुनी

राजीव नगर कॉलोनी निवासी राजीव कुमार सिंह ने चार अक्टूबर 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उन्होंने 30 अक्टूबर 2017 को एकेसी हुंडई एजेंसी से कार खरीदी थी। डिलीवरी के दौरान उन्हें बिल और बीमा दे दिया गया, जबकि आरसी बाद में देने की बात कही गई। काफी कहासुनी के बाद उन्हें यूपी 25 सीबी 7717 नंबर की आरसी मिली।

हादसे के बाद RTO पहुंचे तो तारीख देखकर चौंके

24 सितंबर 2018 को कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजीव ने कार वर्कशॉप में खड़ी कराने के बाद उससे संबंधित जानकारी आरटीओ कार्यालय से जुटाई। आरोप है कि रिकॉर्ड में कार की खरीद चार नवंबर 2017 दिखाई गई थी। राजीव का आरोप था कि एजेंसी मालिक और मैनेजर ने दूसरा बिल तैयार कर बीमा एवं रजिस्ट्रेशन कराकर उनके साथ धोखाधड़ी की।

पुलिस ने बताया ‘मानवीय भूल’, दे दी थी क्लीनचिट

मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने जांच में पूरे मामले को मानवीय भूल माना और फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर एजेंसी मालिक अल्पित अग्रवाल व मैनेजर अभिषेक जैन को क्लीनचिट दे दी। कार मालिक राजीव कुमार सिंह ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को चुनौती देते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

दूसरे कार मालिक का मामला बना अहम, कोर्ट में रखे गए दस्तावेज

सीजेएम सुरेश कुमार दुबे की अदालत में सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने इसी तरह के एक अन्य प्रकरण से संबंधित दस्तावेज भी पेश किए। इसमें कार मालिक शब्लू की ओर से एजेंसी मालिक अल्पित अग्रवाल आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी की सत्यापित प्रति कोर्ट में दाखिल की गई। अधिवक्ता ने दलील दी कि यह महज मानवीय भूल नहीं थी, बल्कि आरटीओ कार्यालय में लगने वाली पेनाल्टी से बचने के लिए कथित रूप से गलत तारीखों के इनवॉइस और विक्रय पत्र जारी किए गए थे।

फाइनल रिपोर्ट खारिज, अब कोर्ट में देना होगा जवाब

दोनों पक्षों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार के बाद सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अदालत ने एकेसी हुंडई एजेंसी के मालिक अल्पित अग्रवाल और मैनेजर अभिषेक जैन को धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में समन जारी करते हुए सोमवार को अदालत में तलब किया है। अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी।

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