बरेली। शहर में बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण पर बीडीए ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने बारादरी क्षेत्र में सैटेलाइट बस स्टैंड और सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास बन रही दो व्यावसायिक बिल्डिंगों को सील कर दिया। दोनों बिल्डिंग करीब 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाई जा रही थीं।
बीडीए की टीम सबसे पहले सैटेलाइट बस स्टैंड के पास पहुंची। यहां तरुण गुप्ता की ओर से करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। बीडीए के मुताबिक निर्माण के लिए प्राधिकरण से जरूरी स्वीकृति नहीं ली गई थी। दस्तावेजों की स्थिति सामने आने के बाद टीम ने निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया।
सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास बड़ा निर्माण, यहां भी लगा दी सील
इसके बाद बीडीए की टीम स्टेडियम रोड पर सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास पहुंची। यहां अभिषेक गुप्ता की ओर से करीब 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन तैयार कराया जा रहा था। बीडीए का कहना है कि इस निर्माण का भी मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं था। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया। दोनों मामलों को मिलाकर करीब 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण चल रहा था। बीडीए ने बिना स्वीकृति निर्माण का मामला मानते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। दोनों निर्माण बारादरी थाना क्षेत्र में बताए गए हैं।
अवैध निर्माण पर और कसेगा शिकंजा
बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे के मुताबिक बिना प्राधिकरण की अनुमति कराए जा रहे निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अवैध निर्माण सामने आने पर सीलिंग के साथ जरूरत पड़ने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई के साथ बीडीए ने संपत्ति खरीदने वालों को भी आगाह किया है। किसी मकान, दुकान या व्यावसायिक संपत्ति की खरीद से पहले उसका स्वीकृत मानचित्र और संबंधित दस्तावेज जांचने को कहा गया है। इससे खरीदार बाद में अवैध निर्माण से जुड़ी कार्रवाई में फंसने से बच सकते हैं।