बरेली। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जिले में ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन जिले की सभी शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। मतदान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, मतदान दिवस पर देसी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों पर बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा शराब के थोक अनुज्ञापनों, बार, सीएसडी डिपो, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बलों की कैंटीनों में भी मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री एवं आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। मदिरा उत्पादक इकाइयों और डिस्टलरी से भी शराब की बिक्री एवं आपूर्ति पर रोक रहेगी।
शिक्षक एमएलसी चुनाव में 17 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के डॉ. हरि सिंह ढिल्लों और समाजवादी पार्टी के हाजी दानिश अख्तर के अलावा 15 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जानी है।
मतदान के लिए पहचानपत्र दिखाना अनिवार्य
शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं को अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता पहचानपत्र नहीं होने की स्थिति में निर्धारित 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रीति जायसवाल के अनुसार, मतदाता पहचानपत्र के विकल्प के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा निजी औद्योगिक संस्थानों की ओर से जारी सेवा पहचानपत्र भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे। सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचानपत्र के साथ संबंधित शिक्षण संस्थान की ओर से जारी सेवा पहचानपत्र भी मान्य होगा। विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र दिखाकर भी मतदाता अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। वहीं, दिव्यांग मतदाता सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत कर सकेंगे।
शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन की तैयारी
जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में मतदान के दिन शराब की बिक्री और आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।