sनोरा फतेही

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही अपने एक पुराने सोशल मीडिया वीडियो को लेकर कानूनी विवाद में घिर गई हैं। एविएशन कंपनी ड्यून्स एविएशन ने उनके खिलाफ गांधीनगर की अदालत में तीन करोड़ रुपये की मानहानि का सिविल मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि नोरा ने विमान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और कारोबार को नुकसान पहुंचा। कंपनी ने हर्जाने के साथ संबंधित पोस्ट हटाने और माफी मांगने की भी मांग की है।

मुंबई से जयपुर की उड़ान के बाद शेयर किए थे वीडियो

मामला पिछले साल दिसंबर का बताया जा रहा है। नोरा फतेही ने मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान विमान के अंदर से कुछ वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। कंपनी का आरोप है कि इन वीडियो में नोरा ने विमान को मिनिएचर खिलौना और लेगो एयरप्लेन जैसे शब्दों से संबोधित किया था। इसी को लेकर अब कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

कंपनी का दावा- बुकिंग में 15 से 20 फीसदी गिरावट

ड्यून्स एविएशन का दावा है कि नोरा फतेही के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के कारण उनके वीडियो और टिप्पणियां तेजी से वायरल हुईं। इसका सीधा असर कंपनी के कारोबार पर पड़ा। मुकदमे में दावा किया गया है कि विवाद के बाद कंपनी की बुकिंग में 15 से 20 फीसदी तक की गिरावट आई और टिकट रद्द होने के मामले भी बढ़े।

DGCA से प्रमाणित और उड़ान के लिए सुरक्षित था विमान

कंपनी ने नोरा के विमान से जुड़े कथित दावों को खारिज किया है। उसके मुताबिक मुंबई-जयपुर यात्रा के लिए Cessna Citation CJ2 विमान का इस्तेमाल किया गया था, जो इस तरह की उड़ान के लिए उपयुक्त और मानक विमान है। कंपनी का कहना है कि विमान नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से प्रमाणित था और उड़ान के लिए पूरी तरह योग्य स्थिति में था। इसका संचालन नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट NSOP के तहत किया जा रहा था।

तीन करोड़ हर्जाना, पोस्ट हटाने और माफी की मांग

ड्यून्स एविएशन ने अदालत से नोरा फतेही से तीन करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाने की मांग की है। साथ ही अभिनेत्री की उन सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन सामग्री को हटाने का निर्देश देने की अपील की गई है, जिनमें संबंधित विमान का जिक्र है। कंपनी ने नोरा की टिप्पणियों को कथित तौर पर लापरवाह और बिना तकनीकी जानकारी के दिया गया बयान बताते हुए सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। मामले में अब 25 सितंबर को सुनवाई होने की बात कही गई है।

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