बरेली। बीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को प्रवर्तन टीम ने इज्जतनगर और भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के बनाए जा रहे दो व्यावसायिक भवनों पर सील लगा दी। दोनों जगह करीब 320 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण कराया जा रहा था।
पीलीभीत बाईपास पर 200 वर्गमीटर में चल रहा था निर्माण
बीडीए के मुताबिक इज्जतनगर थाना क्षेत्र में खजुरिया घाट, पीलीभीत बाईपास बैरियर नंबर-दो के पास अमजद खां की ओर से करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर प्रवर्तन टीम ने निर्माण को सील कर दिया। इसके बाद टीम भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर चुन्नीलाल स्थित बड़ा बाईपास पहुंची। यहां मोहम्मद रफी की ओर से करीब 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। बीडीए ने इसे भी अनधिकृत बताते हुए सीलबंद कर दिया।
बिना अनुमति निर्माण पर जारी रहेगी कार्रवाई
बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे के अनुसार दोनों निर्माण प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना कराए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि विकास क्षेत्र में बिना अनुमति होने वाले निर्माण के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्राधिकरण ने लोगों को संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा है कि मकान, दुकान या अन्य संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज जरूर देखें और यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृत है।